सलमान खान को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार
सलमान खान को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार
वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट से बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार अपील करेगी। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह अपील करेगी। गौर हो कि इस मामले में सलमान खान पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं।
बांद्रा की एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों पर सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूज़र चढ़ गई थी जिसमें एक आदमी मारा गया था।
लेकिन इस साल 10 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को उलटते हुए 49 साल के इस अभिनेता की पांच साल की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि उस रात खान ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने हादसे के वक्त शराब पी रखी थी। साथ ही अदालत ने चश्मदीद गवाह और सलमान के बॉडी गार्ड रवींद्र पाटिल की गवाही को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि खान ही गाड़ी चला रहे थे और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। पाटिल की 2007 में टीबी की बीमारी से मौत हो गई। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान पर निर्माताओं के करोड़ों रुपए लग हुए हैं और हाईकोर्ट के फैसले से फिल्म इंडस्ट्री ने काफी राहत की सांस ली है।
गौर हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसी साल 10 दिसंबर को अभिनेता सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2002 के इस मामले में जो सबूत पेश किए गए, उनके आधार पर सलमान खान को दोषी ठहराया जाना मुमकिन ही नहीं था।
13 साल से कानूनी जंग के बाद इस मामले में सलमान खान को राहत मिली थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की है। कोर्ट ने माना था कि जो सबूत जमा किए गए, उनके आधार पर सलमान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक सरकारी पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि सलमान पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं।
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